
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के बीएड कॉलेजों में चल रही प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में 18 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, इसलिए इस चरण में प्रक्रिया रोकना उचित नहीं होगा।
न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार, उच्च शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) और सरदार पटेल विश्वविद्यालय (SPU) मंडी को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
याचिका में मांग की गई है कि एचपीयू और एसपीयू से संबद्ध सभी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक समान केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया लागू की जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके।
सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से 2 अप्रैल के एक पूर्व आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि एचपीयू आवेदन और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली एकल एजेंसी हो सकती है, लेकिन एसपीयू से संबद्ध कॉलेजों के लिए वह संबद्ध विश्वविद्यालय की भूमिका नहीं निभाएगी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रवेश प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक बीएड काउंसलिंग पहले की तरह जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।