
नई दिल्ली। महिला पहलवानों की ओर से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर राउज एवेन्यू अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इस मामले में महासंघ के तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को भी बरी किया गया था।
विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह की अदालत में बृजभूषण शरण सिंह के वकीलों ने दलील दी कि उन्हें अपील की प्रति देर से मिली है। ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए। अदालत ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए अतिरिक्त समय दे दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत को यह पता लगाने के निर्देश भी दिए कि क्या सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष इस मामले में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करना चाहता है।
यह मामला महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। दोनों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। अब बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।