
नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दोषी करार दिए गए नाजिम और कासिम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों की अपील पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बुधवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है।
नाजिम और कासिम ने ट्रायल कोर्ट के 31 जुलाई के दोषसिद्धि वाले फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों के अलावा मामले के मुख्य आरोपित और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को भी दोषी करार दिया था।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। मामले में जांच के बाद कई आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
अब नाजिम और कासिम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी होने के बाद मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।