
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने कर्मचारियों को उच्च वेतनमान (हायर पे स्केल) देने संबंधी नियमों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। मंगलवार को जारी कार्यालय आदेश में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संशोधित वेतन प्रथम संशोधन विनियम-2022 का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 12 अप्रैल 2022 या उससे पहले हुई है।
बोर्ड के अनुसार, 12 अप्रैल 2022 तक अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी भी विनियम 7(ए) के तहत उच्च वेतनमान के पात्र होंगे, लेकिन यह लाभ उन्हें नियमित सेवा के दो वर्ष पूर्ण होने के बाद ही दिया जाएगा।
कार्यालय आदेश में कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने से पहले ही हायर पे स्केल का लाभ दे दिया गया है, तो उसका वेतन दोबारा री-फिक्स किया जाएगा। इसके साथ ही अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली भी की जाएगी।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 12 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी यदि विनियम 7(ए) के तहत उच्च वेतनमान का दावा करते हैं, तो विभागीय अधिकारी अपने जवाब में स्पष्ट करेंगे कि 11 जनवरी 2023 को अधिसूचित संशोधन नियम उन पर लागू नहीं होते। ऐसे मामलों में पूर्व के कुछ न्यायिक निर्णयों का भी लाभ नहीं मिलेगा।
एचपीएसईबीएल प्रबंधन ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी न्यायालय ने 12 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी को हायर पे स्केल का लाभ देने का आदेश दिया है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर उस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए।