
ऑनलाइन शिकायत और हार्ड कॉपी के दस्तावेजों में मिलीं विसंगतियां
रेरा की दो सदस्यीय पीठ ने शिकायतकर्ता को कमियां दूर कर दोबारा शिकायत करने की दी छूट
शिमला। चेस्टर हिल्स के खिलाफ हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में चल रहे मामले में शिकायतकर्ता ने अपनी मौजूदा शिकायत वापस ले ली है। ऑनलाइन शिकायत और प्राधिकरण के समक्ष जमा करवाए गए कागजी दस्तावेजों में विसंगतियां सामने आने के बाद शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया गया। रेरा की दो सदस्यीय पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता को नियमों के तहत नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
हिमाचल प्रदेश रेरा के समक्ष विकास वर्मा एवं अन्य बनाम मैसर्स चेस्टर हिल्स एवं अन्य मामले की सुनवाई अध्यक्ष आरडी धीमान और सदस्य विदुर मेहता की संयुक्त पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने मामले से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन शिकायत और प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हार्ड कॉपी के विवरण में कई अंतर सामने आए। दोनों प्रतियों के तथ्यों और प्रारूप में विसंगतियां पाई गईं। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता की ओर से एक अतिरिक्त शपथपत्र भी दाखिल किया गया था।
कमियां दूर कर दोबारा शिकायत करने की छूट
रिकॉर्ड में सामने आई तकनीकी कमियों और दस्तावेजों के बीच अंतर के बाद शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने मौजूदा शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि शिकायतकर्ता को आवश्यक दस्तावेजों और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।
पीठ ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में अनुरोध पर विचार किया और शिकायत वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को नियमों के तहत कमियां दूर कर दोबारा शिकायत दायर करने की छूट मिल गई है। अब मामले में आगे की कार्रवाई नई याचिका दाखिल किए जाने पर निर्भर करेगी।